केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन...राष्ट्रहित में TV चैनल्स को निभानी पड़ेगी ये सहभागिता
मुंबई। केंद्र सरकार ने टीवी चैनल्स के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी की है. जिसके तहत अब टीवी चैनल्स को हर दिन 30 मिनट के लिए राष्ट्रीय हित से जुड़े कार्यक्रम दिखाना जरुरी हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपलिंकिंग और डाउनलोडिंग नियमों में बदलाव करते हुए ये अहम फैसला लिया है। इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय जल्द ही सर्कुलर OUT करेगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा के मुताबिक टीवी चैनल्स बिना एयरवेव्स और फ्रीक्वेंसी के ऑपरेट नहीं हो सकते।
राष्ट्रीय हित की थीम में शिक्षा और साक्षरता, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिला कल्याण, समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा से जुड़े विषय शामिल होंगे। किसी चैनल को अपनी भाषा में बदलाव करने के लिए या ट्रांसमिशन मोड को स्टैंडर्ड डेफिनेशन (SD) से हाई डेफिनेशन (HD) में बदलने के लिए पहले से परमिशन नहीं लेनी होगी, बल्कि सिर्फ इसकी सूचना देना काफी होगी।