अब शराब पर टैक्स खत्म, जानें क्यों किया गया ऐसा - CG Sandesh

अब शराब पर टैक्स खत्म, जानें क्यों किया गया ऐसा

नए साल के मौके पर दुबई प्रशासन ने शराब( wine) पर टैक्स और लाइसेंस फीस खत्म करने की घोषणा की है। दुबई कानून ( dubai law)के तहत, शराब का सेवन करने के लिए गैर-मुस्लिमों की उम्र 21 या उससे अधिक होनी चाहिए. पीने वालों को दुबई पुलिस द्वारा जारी प्लास्टिक कार्ड लेना होता है जो उन्हें बीयर, शराब ( wine)और शराब खरीदने, परिवहन और उपभोग करने की अनुमति देता है।

 




रमजान ( ramzan)के महीने( month) के दौरान दिन में भी शराब बेचने की भी अनुमति

दुबई प्रशासन की ओर से इससे पहले भी पर्यटकों को लुभाने के लिए शराब से संबंधित कुछे फैसले लिए गए थे जैसे कि रमजान के महीने के दौरान दिन में भी शराब बेचने की भी अनुमति दी गई थी।




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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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