बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार... - CG Sandesh

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से तीन हफ्तों में मांगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन करने के फैसले का परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई में केंद्र से बैन संबंधी पूरा ऑरिजिनल रिकॉर्ड मांगा है। केंद्र सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सुनवाई से इनकार किया।

सुनवाई के दौरान एन राम के वकील ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री को लेकर यूनिवर्सिटी में छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें यूनिवर्सिटी से निकालने तक की धमकी दी जा रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम इस विषय पर सुनवाई नही करेंगे, केवल प्रतिबंध की कानूनी वैधता पर सुनवाई करेंगे।


बता दें कि गुजरात दंगों पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री पर बैन के ख़िलाफ़ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में पत्रकार एन राम, प्रशांत भूषण, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के अलावा वकील एमएल शर्मा ने याचिका दाख़िल कर बैन को मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया है। वकील शर्मा ने डॉक्यूमेंट्री में दिए गए सबूतों के आधार पर एक SIT के ज़रिए जांच करा कर गुजरात दंगों के दोषियों को सज़ा दिलाने की भी मांग की है।




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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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