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सुप्रीम कोर्ट से विजय माल्या को लगा झटका, भगोड़ा घोषित होने के खिलाफ दायर याचिका हुई खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। यह याचिका आर्थिक अपराधी घोषित करने और संपत्ति जब्त करने के लिए मुंबई की एक अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी।

शीर्ष अदालत ने माल्या के वकील की इस दलील के बाद अभियोजन नहीं चलाने की याचिका खारिज कर दी है कि उन्हें इस मामले में याचिकाकर्ता से कोई निर्देश नहीं मिल रहा है। “याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि वह इस मामले में उन्हें कोई कोई निर्देश नहीं दे रहा है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कहा, ”इस बयान के मद्देनजर मुकदमा नहीं चलाने की याचिका खारिज की जाती है।”

शीर्ष अदालत ने माल्या की याचिका पर सात दिसंबर 2018 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया था और मुंबई में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत के समक्ष जांच एजेंसी की याचिका पर कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मुंबई की विशेष अदालत ने पीएमएलए अधिनियम के तहत पांच जनवरी 2019 को विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया था।


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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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