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बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध के बाद परिवहन विभाग ने काटे 128 चालान, वसूले 6.5 लाख रुपये

नई दिल्ली। बाइक टैक्सी में प्रतिबंध लगाने के बाद फरवरी के तीसरे सप्ताह से दिल्ली परिवहन विभाग ने बाइक टैक्सी का 128 चालान काटकर करीब 6.5 लाख रुपये की वसूला है। यह चालान उन बाइक टैक्सी सवारों का किया गया, जिनके पास प्राइवेट रजिस्ट्रेशन की बाइक है और उसे टैक्सी में चला रहे हैं।


बता दें कि दिल्ली सरकार ने फरवरी में कहा, “बाइक टैक्सी पर अवैध रूप से चल रहे हैं और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उलंघन कर रहे थे। केजरीवाल सरकार बाइक टैक्सी को लेकर नए नियम पर विचार कर रही है। सरकार ने बाइक टैक्सी सर्विस प्रोइवर से सख्त लहजे में कहा कि अगर वे सेवा जारी रखते हैं, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन ने कहा कि बाइक टैक्सी की ऑनलाइन बुकिंग के लिए नए नियम बना रही है।

विभाग ने फरवरी के तीसरे सप्ताह में बाइक टैक्सी संचालकों को सेवा बंद करने की चेतावनी देने वाला नोटिस जारी करने के बाद बाइक टैक्सियों पर कार्रवाई की। अधिकारी ने कहा कि यह फैसला नियमों और यात्रियों खासकर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

परिवहन विभाग के नोटिस में कहा गया है कि निजी पंजीकृत नंबर वाले दोपहिया वाहनों का उपयोग यात्रियों को ले जाने के लिए किया जा रहा है। यह पूरी तरह से वाणिज्यिक संचालन था। इसलिए, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के उल्लंघन पर पहली बार अपराध करने पर 5,000 रुपये, दूसरी बार पर 10,000 रुपये का जुर्माना और एक साल तक की कैद की सजा का प्रावधान किया गया।




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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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