नया न‍ियम RBI लोन लेने वालों के ल‍िए , ड‍िफाल्‍ट होने पर आपक... - CG Sandesh

नया न‍ियम RBI लोन लेने वालों के ल‍िए , ड‍िफाल्‍ट होने पर आपको कम देना होगा पैसा

बिज़नस/ अगर आपने भी बैंक से किसी तरह का कर्ज लिया है तो यह खबर आपको राहत देगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ग्राहकों को राहत देते हुए कहा कि बैंक लोन डिफॉल्ट पर लगने वाले जुर्माने को भुना नहीं पाएंगे. अभी तक लोन डिफॉल्ट होने की स्थिति में बैंकों द्वारा पेनल्टी फीस मूल राशि में जोड़ दी जाती है, बाद में बैंक उस राशि पर ब्याज भी वसूलते हैं। लेकिन आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए गए आदेश के बाद अब ग्राहकों को राहत मिलेगी.


बकाया मूलधन में नहीं जोड़ा जाएगा

आरबीआई के नए नियम के मुताबिक अब बैंक को जुर्माना शुल्क अलग से वसूलना होगा और इसे बकाया मूलधन में नहीं जोड़ा जाएगा। रिजर्व बैंक (RBI) के इस कदम से लोन डिफॉल्ट की स्थिति में ग्राहकों पर लगने वाले अतिरिक्त ब्याज पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी. आरबीआई ने 'अनुचित ऋण गतिविधियां - ऋण खातों में दंड शुल्क' पर अपने मसौदा परिपत्र में कहा है कि दंड शुल्क की मात्रा ऋण समझौते के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के डिफ़ॉल्ट/गैर-अनुपालन की सीमा के अनुरूप होनी चाहिए।

आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत, उधारदाताओं को दंड शुल्क की वसूली के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को लागू करने की स्वतंत्रता है। केंद्रीय बैंक ने इन गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक मसौदा जारी किया है। मसौदे में कहा गया है कि जुर्माना लगाने का मकसद कर्जदारों के बीच कर्ज अनुशासन की भावना पैदा करना और कर्जदाता को उचित मुआवजा देना है. इसने आगे कहा कि जुर्माना शुल्क अनुबंधित ब्याज दर के अतिरिक्त कमाई का साधन नहीं है।




author

पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
अन्य सम्बंधित खबरें