मानहानि मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका, खारिज क... - CG Sandesh

मानहानि मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका, खारिज की याचिका

गुजरात। मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका को सूरत सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राहुल गांधी ने उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। गुरुवार को सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा कोर्ट में आए और इस याचिका पर केवल एक शब्द कहा- डिसमिस यानी खारिज।

 


जज मोगरा ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं और फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले पर राहुल ने दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा पर रोक लगाने की अपील की थी। अब राहुल हाईकोर्ट में अपील कर सकते है।

बता दें कि सूरत की एक सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। अब सेशंस कोर्ट से भी राहुल गांधी को झटका लगा है।




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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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