सरकार ने जारी की नई लीव पॉल‍िसी : म‍िलेगा इतने दिन का अवकाश - CG Sandesh

सरकार ने जारी की नई लीव पॉल‍िसी : म‍िलेगा इतने दिन का अवकाश

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को मिलने वाली लीव को लेकर बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार अंगदान के लिए करने वालों को प्रोत्‍साह‍ित करने के लिए एक बड़ा फैसला क‍िया है। जो भी कर्मचारी अंगदान करेंगे उन्हें बड़ी सर्जरी को ध्यान में रखते हुए ठीक होने के लिए 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।



बता दें कि केंद्र सरकार इससे पहले कर्मचारियों को इस काम के लिए 30 दिन की छुट्टी देती थी। इसे बढ़ाकर अब 42 दिन कर दिया गया है। मोदी सरकार के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह कर्मचारियों को आसाम देने की है। डीओपीटी (DoPT) की तरफ से जारी ऑफ‍िश‍ियल मेमोरेंडम (OM) में बताया गया क‍ि क‍िसी कर्मचारी की तरफ से शरीर का कोई अंग डोनेट क‍िया जाता है तो यह बड़ी सर्जरी है। इसके ल‍िए अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही र‍िकवरी में भी समय लगता है।

यह नियम 25 अप्रैल 2023 से लागू हो चुकी है। हालांकि डीओपीटी (DoPT) की तरफ से जारी मेमोरेंडम में कहा गया है क‍ि यह आदेश सीसीएस (छुट्टी) नियम के तहत सभी कर्मचार‍ियों पर लागू नहीं होगा। हालांकि इसका लाभ रेलवे कर्मचार‍ियों, ऑल इंड‍िया सर्व‍िसेज के कर्मचार‍ियों को नहीं मिलेगा। किसी भी डोनर के अंग को हटाने के लिए की जाने वाली सर्जरी और उसके बाद र‍िकवरी के ल‍िए अवकाश की अधिकतम सीमा 42 दिन होगी।




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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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