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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : इस राज्य के कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ

पुरानी पेंशन योजना की मांग के लिए लगातार कर्मचारी द्वारा पुरानी पेंशन (HIGH COURT BIG DECISION)योजना की मांग की जा रही है। इसी बीच (HIGH COURT BIG DECISION)हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को राहत देते हुए पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के आदेश दिए हैं। इसके लिए हाईकोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया गया है।इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जल संस्थान के सारे पेंशन नीति को भेदभाव पूर्ण बताया गया है। साथ ही रिटायर कर्मचारी को दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई उनकी सेवा के रूप में पुरानी पेंशन लागू से जोड़कर उन्हें भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं।


लाभ देने के निर्देश

हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की नियमित होने से पहले की सेवा उनके पेंशन और अन्य सेवानिवृति परिलाभ में जोड़ी जाएगी। कोर्ट ने जल संस्थान द्वारा अपनाई गई पेंशन नीति को भावपूर्ण बताते हुए कर्मचारियों को जल्द से जल्द लाभ देने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि रिटायर कर्मचारी को दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई। उनकी सेवा को पेंशन लाभ में जोड़कर उन्हें राशि का भुगतान किया जाए। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक चौधरी द्वारा जारी किया गया है। साथ ही जल संस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दयाशंकर की याचिका पर सुनवाई की जा रही थी। जिसमें अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने दलील पेश की थी। इस मामले में अधिवक्ता त्रिपाठी का कहना था कि जल संस्थान द्वारा 1987 में दैनिक वेतन भोगी के रूप में उनकी नियुक्ति की गई थी। वर्ष 2006 में वह नियमित भी हो गए थे और अगस्त 2021 में सेवानिवृत्त हुए थे। बावजूद के उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जिसके बाद कोर्ट ने कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के निर्देश दिए।




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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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