आज ही कर लें ये काम, नहीं तो रद्दी हो जाएगा पैन कार्ड - CG Sandesh

आज ही कर लें ये काम, नहीं तो रद्दी हो जाएगा पैन कार्ड

PAN Card : यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के जरिए जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने पर, एक व्यक्ति को आईटी अधिनियम के तहत सभी परिणामों का सामना करना पड़ता है. उन्हें तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि आखिरी तारीख से पहले ही पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंकपैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने को लेकर जानकारी भी दी जा रही है. वहीं अब लोगों के पास पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक करने के लिए कुछ ही दिनों का समय बचा है. अगर निर्धारित समय तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करेंगे तो पैन कार्ड निष्क्रिय होसरकार की ओर से काफी वक्त से लोगों को पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने को लेकर जानकारी भी दी जा रही है. वहीं अब लोगों के पास पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक करने के लिए कुछ ही दिनों का समय बचा है. अगर निर्धारित समय तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करेंगे तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.


कुछ ही दिनों का बचा वक्त.
आयकर विभाग की ओर से पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2023 तक कर दिया है. ऐसे में जिन लोगों का पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं है वो लोग 1000 रुपये का जुर्माना देकर 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं

आधार-पैन लिंकिंग नहीं करेंगे तो होगा ये…PAN Card
– आप निष्क्रिय पैन का उपयोग करके ITR दाखिल नहीं कर सकते.
– आपके लंबित रिटर्न संसाधित नहीं किए जाएंगे.
– दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में आपकी लंबित कार्यवाही पूरी नहीं होगी.
– टैक्स की ऊंची दर से कटौती की जाएगी.




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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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