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DMRC-CISF ने लिया फैसला : अब Metro Train में यात्री ले जा सकेंगे शराब की बोतल

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को शराब की दो बोतलें साथ ले जाने की मंजूरी दी गई है। डीएमआरसी और सीआईएसएफ अधिकारियों की कमिटी ने एक अहम निर्णय करते हुए सिर्फ सीलबंद शराब की बोतल ही यात्री साथ ले जा सकेंगे।

अभी तक मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की सीलबंद बोतल साथ ले जाने की अनुमति थी। अब नया आदेश सभी मेट्रो लाइन पर होगा लागू। साथ ही डीएमआरसी ने कहा है कि मेट्रो में शराब पीने या शराब के नशे में अप्रिय बर्ताव करने पर उचित कार्रवाई होगी।


दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने एक बयान जारी कर कहा, ‘एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली मेट्रो में प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति है। सीआईएसएफ और डीएमआरसी के अधिकारियों की एक समिति ने पहले के आदेश की समीक्षा की है।

पहले के आदेश के अनुसार, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि, मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना सख्त वर्जित है। मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय उचित शिष्टाचार बनाए रखें।

यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।’


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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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