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अवैध शराब के ख़िलाफ 6 अलग-अलग मामलों में कार्यवाही

महासमुंद जिले में अवैध शराब के ख़िलाफ 11 अगस्त 2019 को 6 अलग-अलग मामलों में बागबाहरा, बसना, सरायपाली व कोमाखान थाना द्वारा कार्रवाही की गई. जिसमे 6 आरोपी पकड़े गए. जिसमे कुल 4720 की शराब के साथ नगदी रकम 200 रुपये जप्त किये गए है. इसके अवाला ओडिशा निर्मित 20 पाऊच जेब्रा छाप शराब भी बरामद हुई है.  

बागबाहरा थाना अंतर्गत शराब भट्टी के पास सिलाबडेरा में अवैध शराब बिक्री पर बालाराम निषाद पिता स्व. पुनित राम निषाद उम्र 47 साकिन वार्ड नं0 02 शांतिनगर बागबाहरा थाना बागबाहरा जिला महासमुंद का के पास एक सफेद रंग के प्लास्टिक झोला में 20 पौवा जम्मु स्पेशल व्हीस्की अंग्रेजी शराब प्रत्येक शीशी में 180-180एमएल शीलबंद भरी हुई जुमला 03लीटर600मिली0 कीमती 1400/- रूपये को जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया. उक्त आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34 (A) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.

बसना थाना अंतर्गत ग्राम मेदनीपुर निवासी आरोपी सुनील भोई के कब्जे से दो लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब जप्त कर धारा 34 (A) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया है. आरोपी अपने हांथ में एक सफेद रंग के प्लास्टिक झोला अंदर रखा हुआ एक सफेद रंग के पांच लीटर वाली जरिकेन अंदर भरा हुआ दो लीटर हांथ भट्टी महुआ शराब कीमती 200 रूपये रखे हुए पाया गया.

सरायपाली थाना अंतर्गत बलौदा चौकी के ग्राम कोटद्वारी में अवैध शराब रेड कार्यवाही पर कोकडी चौक पुल के पास रोड किनारे लाल सफेद गमछा में बंधे प्लास्टिक के झिल्ली में भरी 03 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब कीमती 300 रू0 को जप्त कर कब्जा में लिया गया. आरोपी का कृत्य अपराध सदर धारा का पाये जाने से आरोपी तुलाराम बारिक पिता मंगन बारिक उम्र 38 वर्ष नयापारा(कोटद्वारी) चौकी बलौदा के विरुद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाही की गई.

सरायपाली पुलिस ने शासकीय अस्पताल सरायपाली के पीछे हर्राटार रोड में अवैध शराब बिक्री हेतु ले जा रहे दिलीप मुखर्जी पिता सदानंद मुखर्जी उम्र 25 वर्ष साकिन बानीपाली थाना बसना के कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक झोला में भरी 24 पौवा जम्मु स्पेशल विस्की अंग्रेजी शराब प्रत्येक पाव में 180,180 एमएल भरी हुयी कुल 4320 एमएल कीमती 1920 रूपये को बरामद कर उक्त शराब को जप्त कर सील बंद किया. आरोपी दिलीप मुखर्जी का कृत्य धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाये जाने अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया.

कोमाखान थाना अंतर्गत आनंद टण्डन निवासी बिन्द्रावन को अपने घर के सामने खुला गली में अवैध रूप से उड़ीसा राज्य से पाऊच वाला शराब लाकर बिक्री करने पर पुलिस द्वारा जब मौके में जाकर रेड कार्यवाही किया गया तब कार्यवाही दौरान शराब खरीदी करने वाले पुलिस को देखकर भाग गये. मौके पर आनंद टण्डन अपने घर के सामने गली में एक पीले रंग के बाल्टी में रखे पाऊच वाला शराब के साथ पकड़ा गया जिसकी तलाशी लेने पर बाल्टी के अंदर 18 पाऊच जेब्रा छाप महुआ शराब कुल लीटर 3.600 लीटर किमती 900 रू. एवं 50 रू. शराब बिक्री रकम पाये जाने पर आनंद टण्डन के विरुद्ध आबकारी एक्ट 34(A)-LCG के तहत कार्यवाही की गई.  

कोमाखान थाना अंतर्गत ग्राम चंदरपुर में NH353 रोड किनारे एक नीले रंग के थैला रखकर खड़े बेदराम ठाकुर को घेराबंदी कर पकड़ने पर आरोपी बेदराम ठाकुर S/O कवल सिंह ठाकुर उम्र 31 वर्ष ग्राम भालुचुंवा थाना कोमाखान के कब्जे में रखे नीले रंग के थैला के अंदर 20 पाऊच जेब्रा छाप उड़ीसा राज्य निर्मित महुआ शराब प्रत्येक में 200-200 ML भरा हुआ एवं नगदी रकम 150 / रूपया मिला. जिसे गवाहों के समक्ष जप्त कर पुलिस ने कब्जा में लिया. आरोपी का कृत्य धारा 34(A) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध दर्ज कर कार्यवाही की गई.




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