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बैल चराने से मना करने पर की गाली गलौच, दी जान से मारने की धमकी

महासमुन्द के ग्राम भलेसर में खेती किसानी का काम करने वाले ने महासमुंद थाने में अपने ही गाँव के तीन अन्य व्यक्ति महेश साहू, हेमलाल साहू, रेखराम साहू पर मारपीट, जान से मारने की धमकी व गाली गलौच करने का आरोप लगाया है.  

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 12 अगस्त 2019 को सुबह जब बगस अपनी पत्नि डाली बाई साहू एवं बड़ी लड़की देवकुंवर साहू के साथ अपने बेटी दामाद दुलेन्द्र साहू के यहां खेत में काम करने ग्राम लाफिन कला गये थे तब घर पर उसकी छोटी लड़की संतोषी, मंझली लड़की ज्ञानेश्वरी साहू व लड़का डिगेश्वर घर पर थे. इस दौरान बगस की लड़की ज्ञानेश्वरी साहू ने उसे फोन कर बताया कि उसके चाचा हेमलाल उनके खेत में बैल चरा रहा था और उसके द्वारा बैल चराने से मना करने पर उससे अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी गई.  

जानकारी के मिलने पर बगस अपने दामाद दुलेन्द्र के साथ में गांव भलेसर के सरपंच खिलावन लाल साहू के घर गया और सरपंच को उक्त घटना के बारे में बताया. तब सरपंच ने हेमलाल से समझौता के लिए फोन से बात किया और इसी दौरान हेमलाल के दोनो लड़के रेखराम साहू एवं महेश साहू, सरपंच के घर आये एवं बगस को सरपंच से शिकायत करने पर गंदी गंदी गाली देते हुए डंडा से पीठ में मारपीट किया व जान से मारने की धमकी दी. जिस पर सरपंच खिलावन साहू, मनीराम साहू, दुलेन्द्र साहू घटना को देखे, सुने एवं बीच बचाव किये. इस मामले में पुलिस ने महेश साहू, हेमलाल साहू और रेखराम साहू के ख़िलाफ धारा 323-IPC, 34-IPC, 294-IPC, 506-IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है.




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