श्री पासवान ने नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत नियमों और नियमावलियों को तैयार करने के लिए 15 सितंबर तक सुझाव आमंत्रित किए
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सावर्जनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत नियमों और नियमावलियों को तैयार करने पर लोकसभा व राज्यसभा के कई सांसदों सहित उपभोक्ता कार्य विभाग के मौजूदा और पूर्व सचिवों तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और मीडिया कर्मियों के साथ विस्तार से चर्चा की। बैठक में नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षों पर चर्चा की गई, जिनमें केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए), राज्य और राष्ट्रीय आयोग मध्यस्थता, ई-वाणिज्य नियम, भ्रामक विज्ञान आदि मुद्दे शामिल थे।
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने बताया कि संसद में विधेयक पर चर्चा के दौरान जिन सांसदों ने सुझाव दिए थे, उन्हें खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया, ताकि अधिक से अधिक सुझावों को नियमों में शामिल किया जा सके। श्री पासवान ने प्रसन्नता व्यक्त की कि सभी सांसदों ने दलीय राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा में हिस्सा लिया। सांसदों ने देश के उपभोक्ताओं के जीवन को प्रभावित करने वाले तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार व्यक्त किए।