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शराब पीकर वाहन चलाने पर कटा 15 हजार रुपए का चालान.

1 सितंबर से यातायात उल्लंघन पर जुर्माने की राशि बढ़ने के नए नियम लागू होने के बाद पूरे देश से चालान कटने की खबरें आ रही हैं. इस बीच महासमुन्द में शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाये जाने पर एक व्यक्ति को 15 हजार का जुर्माना भरना पड़ा है.

इस कार्यवाही के बाद जिले वासियो को कुछ सुधार करना चाहिए ताकि 15 हजार रुपये के भारी-भरकम चालान ना भरना पड़े. हलाकि अभी तक छत्तीसगढ़ में नए मोटर मोटर व्हीकल एक्ट लागू नही किया गया है, मगर मामला कोर्ट में पहुँचने पर केन्द्र द्वारा तय की गई राशि जुर्माना के तौर पर भरना पड़ रहा है.

मिली जानकारी के अनुसार 13 सितंबर 2019 को महासमुन्द जिले के बेलसोण्डा निवासी मोहित पटेल को पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ा जिसे न्यायलय में पेश करने पर उसके ख़िलाफ धारा 185,3/181 का उलंघन किये जाने पर न्यायलय ने 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया.





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