सांकरा : 21 पाउच अवैध महुआ शराब जब्त
सांकरा पुलिस ने बिजेमाल चौक पर अवैध महुआ शराब के साथ एक आरोपी को पकड़ा है. पुलिस ने मौके से कपड़े के झोले में रखे 21 पाउच अवैध महुआ शराब जब्त करते हुए आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत मामला पंजीकृत किया है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 11 अक्टूबर 2026 की शाम सांकरा पुलिस को देवसराल मोड़ के पास मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक बिजेमाल चौक स्थित एक होटल के पास सड़क किनारे अवैध रूप से महुआ शराब रखकर ग्राहक का इंतजार कर रहा है.
सूचना पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी, जहाँ आरोपी दिनेश गिरी (उम्र 27 वर्ष), पिता बाबूलाल गिरी, निवासी ग्राम बरनईदादर के पास रखे मटमैले, सफेद व लाल रंग के कपड़े के झोले के अंदर से 21 नग झिल्ली पाउच बरामद हुए. प्रत्येक पाउच में 180-180 मिलीलीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब भरी हुई थी. कुल 3,780 मिलीलीटर (लगभग 3.78 लीटर) अवैध शराब कीमत ₹840 पाई गई.
मामले में आरोपी का कृत्य आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत दंडनीय पाए जाने पर अपराध कायम किया गया है.