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नगरीय निर्वाचन के लिए प्रतीकों के आवंटन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी

 नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए राष्ट्रीय और राज्यीय मान्यता प्राप्त, पंजीकृत और निर्दलीय उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रतीकों के आवंटन के लिये राज्य निर्वाचन आयोग ने व्यापक और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये हैं।

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री ठाकुर रामसिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों और राज्यीय दलों के उम्मीदवारों को केवल वही प्रतीक आवंटित किया जायेगा जो उस दल के लिये आरक्षित हैं, उन्हें कोई अन्य प्रतीक आवंटित नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों में पंजीकृत राज्यीय दल अगर छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो उन्हें आयोग में आवेदन करने पर आरक्षित प्रतीक का आवंटन किया जा सकेगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि अगर एक से अधिक राज्यीय दल एक ही आरक्षित प्रतीक चिन्ह की मांग करते हैं और यह प्रतीक चिन्ह पहले ही किसी दल को आवंटित हो गया हो तो दूसरे राजनीतिक दल को आरक्षित प्रतीक का आवंटन नहीं किया जाएगा, बाद में आवेदन करने वाले दलों को मुक्त प्रतीकों में से कोई प्रतीक आवंटित किया जायेगा।

दिशा-निर्देशों में कहा गया हैं कि यदि पश्चातवर्ती दल द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र में अपने दल के प्रतीक के साथ साथ आयोग द्वारा अधिसूचित अन्य मुक्त प्रतीकों में से भी किसी प्रतीक की मांग की गई हो और उस प्रतीक की मांग किसी अन्य राज्यीय दल द्वारा नहीं की गयी हैं तो उसे यह प्रतीक आवंटित कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि एक से अधिक राज्यीय दल मुक्त प्रतीकों में से एक प्रतीक की मांग करते हैं तो प्रतीक आवंटन की कार्यवाही लाट निकाल कर की जायेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को प्रतीक आवंटन के लिए भी  दिशा निर्देश जारी किए हैं, ऐसे उम्मीदवार रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नियमानुसार मुक्त प्रतीक मांग सकते हैं।




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