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एनपीआर के लिए किसी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं

एनपीआर अपडेट करते वक्त नही मांगा जाएगा नागरिकों से कोई दस्तावेज, न ही किसी बॉयोमैट्रिक की होगी जरुरत, गृहमंत्रालय के मुताबिक एक अप्रैल से 30 सितंबर के बीच घर-घर जाकर ली जाएगी जानकारी।

गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि NPR अपडेट करने के दौरान आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड के बारे में जानकारी मांगी जा सकती है, हालांकि इसके लिए दस्तावेज़ नहीं मांगे जाएंगे। NPR  को अपडेट करते वक़्त ना तो किसी तरह के दस्तावेज़ की मांग की जाएगी और ना ही कोई बायोमैट्रिक डाटा लिया जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि NPR को सिर्फ़ अपडेट किया जा रहा है, जिसमें पहले से ही 119 करोड़ लोगों का डाटाबेस है। NPR को अपडेट करने की प्रक्रिया मकान सूचीकरण के साथ ही यानी 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 के बीच पूरी की जाएगी। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक रजिस्टर अपडेट करने को लेकर पिछले साल ही अधिसूचना जारी कर दिया गया था, जिसे सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने दुबारा अधिसूचित किया गया।

इतना ही नहीं जनगणना की तरह NPR के लिए भी प्री टेस्ट सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हुआ था, जिसमें ना तो किसी तरह की दिक्कत आई और ना ही कोई शिकायत सामने आई। पहली बार NPR साल 2010 में तैयार किया गया था, साल 2015 में NPR को अपडेट किया गया था।




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