देश में आज से सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट,  50... - CG Sandesh

देश में आज से सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट, 50% स्टाफ कर सकेगा काम

  • गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्‍टर्ड होनी चाहिए
  • दुकानों में काम करने वाले स्टाफ को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करना होगा


कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए देशभर में लगाए गए लॉकडाउन का एक महीना पूरा हो गया है. केंद्र सरकार धीरे-धीरे इसमें छूट दे रही है. इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक आदेश जारी कर शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी। यह छूट सिर्फ उन्हीं दुकानों को मिलेंगी, जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में नहीं आती. शहरी क्षेत्र में शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे. हालांकि, नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में आने वाले रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स और आस-पड़ोस की सभी दुकानें खुलेंगी.

गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं. इसके मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्‍टर्ड होनी चाहिए. इन दुकानों में अधिकतम 50 फीसदी स्‍टाफ को ही काम करने की छूट होगी.

आदेश में यह भी कहा है कि नगर निगम और नगरपालिका की सीमा में आने वाली किसी कॉलोनी, रहवासी क्षेत्र के आस-पास स्थित दुकानों को खोलने की छूट होगी.हालांकि, नगरीय निकाय सीमा के दायरे में स्थित बाजार की दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी.

हालाकि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है.



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