सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में स्थानान्तरित करने की मांग को किया ख़ारिज
उच्चतम न्यायालय ने आज कोविड-19 महामारी से राहत के लिए गठित पीएम केयर्स निधि में जमा धनराशि को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष--एन.डी.आर.एफ. में स्थानांतरित करने का निर्देश देने से इंकार कर दिया।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेडडी और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की पीठ ने यह भी व्यवस्था दी कि पीएम केयर्स में दिया गया चंदा चैरिटेबल ट्रस्ट की निधि है। न्यायालय ने कहा कि एन.डी.आर.एफ. में अंशदान करने पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि पीएम केयर्स निधि में जमा की गई राशि एन डी आर एफ से पूरी तरह भिन्न है।
कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय योजना बनाने के याचिकाकर्ता के अनुरोध पर उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि इस संबंध में केन्द्र द्वारा तैयार की गई योजना महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त है।