दिवाली का तोहफा: सरकार करेगी ब्याज पर ब्याज का भुगतान
मोदी कैबिनेट ने करोड़ों लोगों को दिवाली का तोहफा दिया है। केंद्र
सरकार ने लोन मोरेटोरियम की अवधि में ब्याज पर ब्याज के भुगतान वाली स्कीम
को मंजूरी दे दी है।
शुक्रवार देर रात को सरकार ने 2 करोड़ रूपये तक के
कर्ज के लिए ब्याज पर छूट देने की घोषणा की। इस स्कीम का आम आदमी तक लाभ
पहुंचाने के लिए वित्त मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। अब इसके तहत
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का भुगतान केंद्र सरकार करेगी।
अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
2 नंवबर को इस पर सुनवाई होनी है। इसलिए सरकार पहले इसकी जानकारी उसे ही देगी।
इनको नहीं मिलेगा लाभ
कॉरपोरेट को इसक लाभ नहीं मिलेगा। ब्याज पर ब्याज के भुगतान वाली स्कीम का लाभ केवल इंडिविजुअल और एमएसएमई लोन को मिलेगा। ब्याज पर ब्याज के भुगतान का बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। इससे सरकार पर करीब 6500 करोड़ रूपए का बोझ पड़ेगा।
बता दें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का जो बोझ उपभोक्ता पर पड़ेगा, बैंक वह राशि उपभोक्ता के खाते में जमा करेंगे। वहीं ब्याज के अंतर को उपभोक्ता के खाते में जमा करने के बाद बैंक इस राशि के लिए केंद्र सरकार से दावा करेंगे। बता दें इस मामले में अब 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसी दिन इस स्कीम के लागू होने को लेकर अंतिम फैसला होगा।
इन्हें मिलेगा फायदा
इस स्कीम का लाभ एमएसएमई लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर
ड्यूरेबल लोन, क्रेडिट कार्ड ड्यू, ऑटो लोन, प्रोफेशनल्स का पर्सनल लोन और
कंजप्शन लोन लेने वालों को मिलेगा। 29 फरवरी 2020 तक जिन पर 2 करोड़ रूपए
या इससे कम का लोन बकाया था, उन्हें इस स्कीम का लाभ मिलेगा।
जिन लोगों ने 1 मार्च से 31 अगस्त 2020 के दौरान लोन मोरेटोरियम का लाभ लिया है, उनको इस अवधि की ब्याज पर ब्याज का भुगतान नहीं करना होगा। यदि किसी इंडिविजुअल पर दो करोड़ से ज्यादा का लोन है तो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने मोरेटोरियम नहीं लिया है, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।