आवेदन के 15वें दिन तक किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) इश्यू करना है अनिवार्य ! न मिलें तो बैंक के खिलाफ यहां करें शिकायत.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की गाइडलाइन के मुताबिक बैंक को किसान के आवेदन करने के 15 दिन के भीतर यह कार्ड जारी करना होता है।
प्रधान मंत्री किसान
सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए जाते
हैं। इस कार्ड के जरिए किसान पांच लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। किसानों को
इसके अलावा 1.60 लाख रुपये तक
का लोन बिना गांरटी के मिलता है। किसान बैंक में जाकर एक आवेदन फॉर्म भरकर इसे
हासिल कर सकते हैं।
को-ऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नैशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया से भी यह कार्ड लिया जा सकता है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की गाइडलाइन के मुताबिक बैंक को किसान के आवेदन करने के 15 दिन के भीतर यह कार्ड जारी करना होता है। अगर आपको इस टाइमलाइन के भीतर कार्ड इश्यू नहीं किया जाता है तो आप बैंक के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।
इसके लिए आप बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप उस बैंकिंग लोकपाल को शिकायत करें जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक की शाखा या कार्यालय स्थित है। किसान आरबीआई की कम्पलेंट मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) के जरिए भी बैंक के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए ग्राहक घर बैठे ही बड़े ही आसानी से बैंक के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।