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CHHATTISGARH HIGH COURT: शिक्षक को नहीं दिया वेतनमान, हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी शासकीय शिक्षक को समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। इस मामले में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बलौदाबाजार के जिला शिक्षा अधिकारी को अवमानना का नोटिस जारी किया है।

बलौदाबाजार जिले के रामकुमार धु्रव शासकीय विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। शासन के आदेश के बाद भी उन्हें उच्च वेतनमान नहीं मिल रहा था। इस संबंध में उन्होंने विभाग के अफसरों के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। फिर भी कोई पहल नहीं की गई। इस पर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

हाई कोर्ट ने बीते जनवरी माह में सुनवाई के बाद 60 दिनों के भीतर विभाग को मामले का निराकरण करने का आदेश दिया था।

लेकिन निर्धारित समय के बाद भी विभाग ने उनके अभ्यावेदन का निराकरण नहीं किया। इस पर याचिकाकर्ता ने अपने वकील दीपाली पांडेय व अतुल पांडेय के माध्यम से अवमानना याचिका दायर कर दी। जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकलपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद बलौदाबजार के जिला शिक्षा अधिकारी सीएस ध्रुव को न्यायालय की अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।



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