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नए साल 2021 से सभी 4 व्‍हीलर वाहनों के ल‍िए जरूरी हुआ इस नियम का पालन, ध्‍यान रखें,कहीं चूक न हो जाए

देश में एक जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी. इसमें एक दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए ‘एम’ और ‘एन’ श्रेणी के मोटर वाहन (चार पहिया) के लिए फास्टैग अनिवार्य किया गया है. 

बता दें कि इसके अलावा राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए भी एक अक्टूबर 2019 से फास्टैग चिपकाना अनिवार्य किया जा चुका है. मंत्रालय ने कहा कि यह अधिसूचना यह सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम होगा कि शुल्क का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से टोल प्लाजा पर किया जाए और शुल्क पट्टों के माध्यम से वाहन निर्बाध रूप से गुजरें. मंत्रालय ने कहा कि प्लाजा पर कोई प्रतीक्षा समय नहीं होगा और ईंधन की बचत होगी.

इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1989 में संशोधन किया गया है. पहले एक दिसंबर 2017 के बाद पंजीकृत होने वाले सभी नए चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था. 

इसी के साथ फॉर्म-51 (बीमा प्रमाण पत्र) में संशोधन कर नया तृतीय पक्ष बीमा लेते समय वैध फास्टैग होना अनिवार्य कर दिया गया है. बीमा प्रमाणपत्र में संशोधन का यह नया नियम एक अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा. देशभर में टोल बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चुंगी कर एकत्रित करने के लिए फास्टैग की व्यवस्था लाई गई है.

बता दें क‍ि एम एंड एन वाहन कम से कम चार पहियों वाले वाहनों को संदर्भित करता है और यात्रियों की गाड़ी के लिए उपयोग किया जाता है (जैसे, दो, तीन, चार दरवाजे वाली मानक कार) और बिजली से चलने वाले वाहन जिनमें कम से कम चार पहिए होते हैं और सामान की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है.


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