सुप्रीम कोर्ट में छाए छत्तीसगढ़ के सरकारी वकील, संक्षिप्त नो... - CG Sandesh

सुप्रीम कोर्ट में छाए छत्तीसगढ़ के सरकारी वकील, संक्षिप्त नोट स्टैंडर्ड प्रारूप के रूप

सुप्रीम कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में छत्तीसगढ़ सरकार के वकील द्वारा पेश किए गए संक्षिप्त विवरण की सराहना की। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्‍य की ओर से किसी मामले को पेश करने का यह बेहतरीन उदाहरण है। अन्‍य राज्‍यों को भी इससे सीखना चाहिए कि मामला किस तरह पेश किया जाता है। इसे स्‍टैडर्ड फॉर्मेट के तौर पर लिया जा सकता है।

जस्टिस उदय यूयू ललित, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस एस. रवींद्र भट की पीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार के स्थाई वकील सुमीर सोढी की भूरि-भूरि प्रशंसा की। जजों की पीठ ने कहा कि उनके द्वारा पेश संक्षिप्त नोट को शीर्ष अदालत में विभिन्न राज्यों की ओर से पेश होने वाले वकीलों को एक स्टैंडर्ड प्रारूप के रूप में लेना चाहिए।

वकील सोढी ने अपने सुविधानुसार तैयार किए गए संक्षिप्‍त नोट में सारा विवरण दिया था। इसमें उन्‍होंने FIR का पूरा विवरण, दोषी शख्‍स, मामले में हुई सुनवाईयों के साथ अन्‍य विवरणों का जिक्र किया। एडवोकेट रिद्धिमा जुनेजा (Riddhima Juneja) के साथ सुुुुुमीर सोढ़ी (Sumeer Sodhi) राज्‍य की ओर से पक्ष पेश कर रहे थे।

वकील सोढ़ी के इस संक्षिप्‍त नोट से सुप्रीम कोर्ट को काफी मदद मिली और संबंधित मामले में फैसला सुनाने में आसानी हुई।

सोढी ने एक चार्ट के रूप में संक्षिप्त विवरण पेश किया था जिसमे आपराधिक मामले के आरोपितों, गवाहों की गवाही राज्य सरकार की ओर से पेश कानूनी दलीलें शामिल थीं। शीर्ष कोर्ट ने इस पूरे संक्षिप्त नोट को अपने आदेश में शामिल किया और रजिस्ट्री को सभी राज्य सरकारों के वकीलों में इस आदेश की प्रति वितरित करने का निर्देश दिया। शीर्ष कोर्ट ने हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा सभी 16 दोषियों की उम्रकैद की सजा सहित उनकी दोष सिद्धि और सजा की पुष्टि के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।



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