अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत दावा प्रक्रिया में दी गई और अधिक छूट
कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना बीमित व्यक्तियों को उनकी बेरोजगारी के दौरान नगद मुआवजे के रूप में राहत प्रदान करती है। वर्तमान में इस योजना के तहत निश्चित अंशदान शर्तों के अधीन बीमित व्यक्ति को उसके बेरोजगार होने पर अधिकतम 90 दिनों के लिए उसकी औसत कमाई का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाता है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के संज्ञान में यह बात लाई गई कि कुछ मामलों में नियोक्ताओं ने अपने कर्मचारियों को उनकी सेवा समाप्त करने के कुछ महीने बाद रोल से हटा दिया है। इस अवधि के दौरान नियोक्ताओं ने इन कर्मचारियों का ईएसआई योगदान भी सिस्टम में दर्ज नहीं कराया। अटल बीमा योजना के तहत केवल बीमित व्यक्तियों को उनकी बेरोजगारी के समय राहत मिलती है। हालांकि सेवा से हटाए गए कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं ले सकते।
इस मामले की समीक्षा करने के बाद ईएसआईसी ने अब फैसला किया है कि ऐसे मामलों में जहां नियोक्ता ने किसी कर्मचारी को बाहर करने से पहले कुछ समय तक सिस्टम में शून्य योगदान दिया। शून्य योगदान की इस अवधि के लिए भी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत राहत देने की अनुमति दी जाए। हालांकि केवल उन लाभार्थियों को, जिन्हें नियोक्ता ने रोल से बाहर कर दिया है, उन्हें अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने के बाद एबीवीकेवाई के तहत भुगतान पर विचार किया जाएगा।