RBI ने किया इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, जानें पूरा मामला
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि उसने
अपर्याप्त पूंजी के कारण महाराष्ट्र स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन
को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ( Bhagyodaya Friends Urban Co-operative Bank
Limited) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI ने सहकारी समितियों और
महाराष्ट्र के सहकारी समितियों के आयुक्तों से भी अनुरोध किया गया है कि वे
बैंक को बंद करने के लिए एक आदेश जारी करें।केंद्रीय बैंक एक
आदेश में कहा है कि रिजर्व बैंक ने भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव
बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी
और कमाई की संभावना नहीं है। RBI ने कहा कि बैंक आवश्यकताओं का पालन करने
में विफल रहा है और बैंक की निरंतरता उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए
प्रतिकूल है।
इसके अलावा घोटाले के आरोपों से घिरे माइक्रो
फाइनेंस कंपनी संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड (Sambandh Finserve Pvt Ltd)
पर भी लाइसेंस कैंसिल होने का खतरा मंडरा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
ने संबंध फिनसर्व का लाइसेंस रद्द करने से पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनी को
कारण बताओ नोटिस जारी किया है।RBI ने Sambandh Finserve से
पूछा है कि कंपनी के नेटवर्थ में इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद क्यों न उसका
लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। दरअसल, RBI के नियमों के तहत, नॉन-बैंकिंग
फाइनेंस कंपनी के लिए टियर-1 और टियर-2 के तौर पर एक निश्चत कैपिटल बनाए
रखना अनिवार्य होता है। साथ ही यह अमाउंट उनके कुल जोखिम यानी aggregate
risk-weighted assets का कम से कम 15% होना चाहिए।