एटीएम में कैश नहीं तो बैंकों पर लगेगा जुर्माना, 1 अक्टूबर से लागू होगा नियम
भारतीय रिजर्व बैंक ने ATM में नकदी नहीं होने के कारण लोगों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए सख्त कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने निर्णय किया है कि ATM में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक पर वह 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा। RBI किसी एक महीने में ATM (ऑटोमेटेड टेलर मशीन) में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर यह जुर्माना लगाएगा। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगी।
केंद्रीय बैंक ने एक परिपत्र में कहा, ‘ATM में नकदी नहीं डालने को लेकर
जुर्माना लगाने की व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की
सुविधा के लिये इन मशीनों में पर्याप्त धन उपलब्ध हो।’ रिजर्व बैंक को नोट
जारी करने की जिम्मेदारी मिली हुई है। वहीं बैंक अपनी शाखाओं और एटीएम के
व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जनता को पैसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी
निभाते हैं।
केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘इसीलिए यह निर्णय लिया गया कि
बैंक/व्हाइटलेबल ATM परिचालक एटीएम में नकदी की उपलब्धता को लेकर अपनी
प्रणाली को मजबूत बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मशीन में नकदी समय पर
डाली जाए ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो।’ RBI ने कहा, ‘इस संदर्भ में नियम
का अनुपालन नहीं करने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा और मौद्रिक जुर्माना
लगाया जाएगा। एटीएम में नकदी नहीं डाले जाने के लिये जुर्माने की योजना में
यह प्रावधान किया गया है।’