सूचना आयोगों में रिक्त पदों से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाईं एक को
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह उस याचिका पर एक सितंबर को सुनवाईं
करेगा जिसमें सूचना का अधिकार (आरटीआईं) कानून के तहत सीआईंसी और राज्य
आयोगों में सूचना आयुक्तों के पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के उसके 2019
के फैसले के अनुपालन का अनुरोध किया गया है।पारदर्शिता कानून पर एक
महत्वपूर्ण फैसले में, न्यायालय ने 15 फरवरी, 2019 को कईं निर्देश जारी किए
थे और आदेश दिया था कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईंसी) और राज्य सूचना
आयोगों (एसआईंसी) में खाली पदों को भरने के लिए चयन प्रािया दो महीने पहले
ही शुरू होनी चाहिए।
इसके साथ ही न्यायालय ने कहा था कि चयन समितियों को
विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों का चयन करना चाहिए और उनका चयन
नौकरशाहों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए।यह मामला सुनवाईं के लिए
न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ के समक्ष
आया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) माधवी दीवान ने पीठ से कहा कि
न्यायालय के पहले के निर्देश के अनुसार केंद्र ने अनुपालन हलफनामा दायर
किया है।