आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ी... - CG Sandesh

आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ी...

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है. पहले यह तारीख 31 अगस्त की थी. यह बदलाव डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास (VSV) एक्ट के सेक्शन 3 के तहत किया गया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के नए पोर्टल (New IT Portal) में तकनीकी कमियों के चलते टैक्सपेयर्स को रिटर्न भरने में मुश्किल हो रही थी.

सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि विवाद से विश्वास एक्ट के तहत जरूरी फॉर्म 3 को जारी करने और इसमें संशोधन करने में हो रही समस्याओं के कारण बिना किसी अतिरिक्त राशि के भुगतान करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर करने का फैसला किया गया है. हालांकि, यह साफ किया गया है कि VSV एक्ट के तहत बिना अतिरिक्त राशि के साथ भुगतान की अंतिम तारीख में बदलाव नहीं हुआ है और यह 31 अक्टूबर ही रहेगी.

वित्त मंत्री ने Infosys को दिया 15 सितंबर तक का समय
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए पोर्टल में जारी तकनीकी कमियों के बीच हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और देश की प्रमुख सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी इंफोसिस के एमडी और सीईओ सलिल पारेख की बीच मुलाकात हुई थी. वित्त मंत्री ने नाराजगी जताते हुए पारेख के साथ मुलाकात के दौरान यह मुद्दा उठाया कि करीब ढाई महीने बीत जाने के बाद भी पोर्टल सुचारू तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा है. वित्त मंत्री ने पोर्टल में गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए इंफोसिस को 15 सितंबर तक का समय दिया है.


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