कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार देगी ₹50,000 मुआवजा, ऐसे करें आवेदन
केंद्र सरकार (Central Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दिए एक जवाब में कहा है कि कोरोना से मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की ये रकम राज्य अपने डिजास्टर रिलीफ फंड से पीड़ितों के परिजनों को देंगे।केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कोरोना से जुड़ी मौत पर मुआवजे की रकम और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि कोरोना से मरने वालों के परिवार को चार लाख रुपये मुआवजा दिया जाए।
नियम के मुताबिक प्राकृतिक आपदा से मरने वालों के परिवार को चार लाख रुपये
मुआवजा मिलता है। लेकिन जिस तादाद में कोरोना से लोगों को मौत हुई है उसके
बाद केंद्र सरकार ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया था।केंद्र ने कहा था कि इतना बड़ा मुआवजा देने से सरकार को भारी नुकसान होगा।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद आज एनडीआरएफ ने बताया कि कोरोना से
मरने वालों के परिवारवालों को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि
ये पैसा राज्य सरकारों के अधीन काम करने वाली एसडीआरएफ देगी।
ऐसे करना होगा आवेदन
मुआवजे के लिए परिवार को जिले के डिजास्टर मैनेजमेंट दफ्तर में आवेदन देना
होगा। इसके आवेदन के साथ कोरोना से हुई मौत का प्रूफ यानी मेडिकल
सर्टिफिकेट देना होगा। यह भी कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान
कोरोना से होने वाली मौतों के संबंध में मुआवजे की प्रक्रिया जारी रखी
जाएगी।