बिटिया दिवस ( डॉटर्स डे 2021 ) : सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश से बेटी का भविष्य बनाएं उज्ज्वल
सितंबर का गुजरता महीना कई खुशियों को खुद में समेटकर लाया है. सिविल सर्विसेज के नतीजों में टॉप-25 में 13 बेटियां हैं. इसके ठीक तुरंत बाद आज बालिका दिवस (डॉटर्स डे) भी आ गया है.
आज बेटियों का दिन है. उनकी सफलता को नमन करने का दिन. हमारे समाज में एक बेटी ने हर रोल में खुद की अहमियत साबित की है. वक्त गुजरा और ‘बेटी है, तो कल है’ पर भरोसा बढ़ता चला गया. पूरा भरोसा इसलिए नहीं है कि आज भी कई बेटियां‘खिड़की भर आकाश में, मुट्ठी भर आसमान’ लेकर सिसकती रहती हैं.
क्या है सुकन्या समृद्धि योजना?
सुकन्या समृद्धि योजना
(एसएसवाई) बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसे बेटी
बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लांच किया गया है. छोटी बचत स्कीम में
सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है.
अभी एसएसवाई में 7.6% फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा था जो इनकम टैक्स छूट के साथ है. इससे पहले इसमें 9.2 फीसदी तक कर मुक्त ब्याज भी मिला है. बहुत कम रकम के साथ खुलने वाला सुकन्या समृद्धि योजना खाता दरअसल उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो छोटी-छोटी बचत के जरिये बच्चे की शादी या उच्च शिक्षा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं.
सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर दीपाली सेन ने कहा, 'सुकन्या समृद्धि योजना उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जिनकी आमदनी कम है और जो शेयर बाजार में पैसे लगाने में भरोसा नहीं करते. निश्चित आमदनी के साथ पूंजी की सुरक्षा इस स्कीम की खासियत है.'
कैसे खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना खाता?
सुकन्या
समृद्धि योजना के तहत एकाउंट किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल
से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये के जमा के साथ खोला जा सकता है.
चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये
जमा कराये जा सकते हैं.
कहां खुलेगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता?
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है.
कब तक चलाना होगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता?
सुकन्या
समृद्धि योजना खाता खोलने के बाद यह गर्ल चाइल्ड के 21 साल के होने या 18
साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है.
क्या है सुकन्या समृद्धि योजना का उपयोग?
सुकन्या
समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए
खर्च के मामले में 50 फीसदी तक रकम निकाली जा सकती है.
सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के नियम
सुकन्या
समृद्धि योजना खाता बच्ची के माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा गर्ल
चाइल्ड के नाम से उसके 10 साल की उम्र से पहले खोला जा सकता है. इस नियम के
मुताबिक एक बच्ची के लिए एक ही खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा
किया जा सकता है. एक बच्ची के लिए दो खाता नहीं खोला जा सकता.
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए जरूरी कागजात
सुकन्या
समृद्धि योजना खाता खोलने के वक्त बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या
बैंक में देना जरूरी है. इसके साथ ही बच्ची और अभिभावक के पहचान और पते का
प्रमाण भी देना जरूरी है.
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सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी रकम जरूरी?
सुकन्या
समृद्धि योजना एकाउंट खोलने के लिए 250 रुपये काफी हैं, लेकिन बाद में 100
रुपये के गुणक में पैसे जमा कराये जा सकते हैं. किसी एक वित्त वर्ष में कम
से कम 250 रुपये जरूर जमा कराया जाना चाहिए. किसी एक वित्त वर्ष में SSY
खाते में एक बार या कई बार में 1.5 लाख रुपये से अधिक जमा नहीं कराया जा
सकता.
सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम खाता खोलने के दिन से 15 साल तक जमा कराया जा सकता है. 9 साल की किसी बच्ची के मामले में जब वह 24 साल की हो जाये तब तक रकम जमा कराई जा सकती है. बच्ची के 24 से 30 साल के होने तक जब सुकन्या समृद्धि योजना खाता मैच्योर हो जाये, उसमें जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा.
सुकन्या समृद्धि योजना में रकम जमा नहीं हो पाई तब?
किसी
अनियमित सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जहां कम से कम रकम जमा नहीं हुई
है, उसे 50 रुपये सालाना की पेनाल्टी देकर नियमित कराया जा सकता है. इसके
साथ ही हर साल के लिए कम से कम जमा कराई जाने वाली रकम भी सुकन्या समृद्धि
योजना अकाउंट में डालनी पड़ेगी.
अगर पेनल्टी नहीं चुकाई गयी तो सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम पर पोस्ट ऑफिस के सेविंग एकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा जो अभी करीब चार फीसदी है. अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज ज्यादा चुका दिया गया है तो उसे रिवाइज किया जा सकता है.
खर्च करें मगर सोच-समझकर, उपयोगी टिप्स
सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम जमा कैसे होगी?
सुकन्या
समृद्धि योजना खाते में रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे
इंस्ट्रूमेंट से भी जमा कराई जा सकती है जिसे बैंक स्वीकार करता हो. इसके
लिए रकम जमा करने वाले का नाम और एकाउंट होल्डर का नाम लिखना जरूरी है.
सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड से भी की जा सकती है, अगर उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद है.
अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गयी तो रकम खाते में क्लियर होने के बाद से उस पर ब्याज दिया जायेगा, जबकि ई-ट्रांसफर के मामले में डिपॉजिट के दिन से यह गणना की जाएगी
सुकन्या समृद्धि योजना हालांकि कुछ शर्तें भी हैं
- अगर खाताधारक की शादी खाता खोलने के 21 साल पूरे होने से पहले हो जाती है तो खाते में रकम जमा नहीं कराई जा सकती.
- अगर खाता 21 साल पूरा होने से पहले बंद कराया जा रहा है तो खाताधारक को यह एफिडेविट देना पड़ेगा कि खाता बंद करने के समय उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है. मैच्योरिटी के समय पासबुक और विथड्रावल स्लिप पेश करने पर खाताधारक को ब्याज सहित जमा रकम वापस हो जाएगी.
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता सिर्फ भारतीय नागरिक का खोला जा सकता है, जो यहीं रह रहा हो और मैच्योरिटी के वक्त भी यहीं रह रहा हो. अप्रवासी भारतीय सुकन्या समृद्धि योजना में खाता नहीं खोल सकते.अगर खाता खोलने के बाद गर्ल चाइल्ड किसी और देश में चली जाती है और वहां की नागरिकता ले लेती है तो नागरिकता लेने के दिन से सुकन्या समृद्धि योजनाखाते में जमा रकम पर ब्याज मिलना बंद हो जायेगा.
स्रोत: यह सूचना वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक की वेबसाइट से जुटाई
गयी है. पाठकों को समझने के लिए इसे आसान भाषा में पेश किया गया है.
डिस्क्लेमर: पूरी जानकारी के लिए आप स्कीम बनाने वाली अथॉरिटी से बात
कर सकते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना की जानकारी मौजूद नियमों के हिसाब से
है, इसमें किसी बदलाव के लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है.