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आम आदमी पार्टी विधायकों की याचिका पर सुनवाई आज

आम आदमी पार्टी के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आप विधायकों की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। राष्ट्रपति ने आप के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के चुनाव आयोग के फैसले को कल दी थी मंज़ूरी

20 विधायकों के लाभ के पद पर रहने के मामले में आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की चुनाव आयोग की सिफारिश को राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधायकों को संसदीय सचिव के पदों पर नियुक्त किया था।

चुनाव आयोग ने कहा है कि वेतन भत्‍ते नहीं लेने के बावजूद इन विधायकों ने सरकार में कार्यपालिका के कामकाज में हिस्‍सा लिया जो कि लाभ के पद पर काम करने जैसा है। आयोग ने यह भी कहा कि विधायकों की सदस्‍यता रद्द करने की उसकी सिफारिश राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली अधिनियम और संविधान के अनुरूप है। आम आदमी पार्टी ने निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ रोक के लिए दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय में अपील की है, जिस पर आज सुनवाई होगी।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जिन 20 विधायकों को अयोग्य क़रार दिया गया है, उनके नाम हैं.

  • आदर्श शास्त्री, द्वारका
  • अल्का लांबा, चांदनी चौक
  • अनिल वाजपेई, गांधी नगर
  • अवतार सिंह, कालकाजी
  • कैलाश गहलौत, नजफगढ़
  • मदनलाल, कस्तूरबा नगर
  • मनोज कुमार, कोंडली
  • नरेश यादव, महरौली
  • नितिन त्यागी, लक्ष्मी नगर
  • प्रवीण कुमार, जंगपुरा
  • राजेश गुप्ता, वजीरपुर
  • राजेश ऋषि, जनकपुरी
  • संजीव झा, बुराड़ी
  • सरिता सिंह, रोहतास नगर
  • सोम दत्त, सदर बाज़ार
  • शरद कुमार, नरेला
  • शिव चरण गोयल, मोती नगर
  • सुखबीर सिंह, मुंडका
  • विजेंद्र गर्ग, राजेंद्र नगर
  • जरनैल सिंह, तिलक नगर




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