पीएम किसान योजना के 6,000 के साथ अब 36,000 रुपये और मिलेंगे, जानें क्यों
भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिये केंद्र सरकार द्वारा कई योजनायें चलाई जा रही है. इन योजनाओं में खेती-किसानी से जुड़े कार्यों के लिये सब्सिडी और किसानों को अलग से सहायतानुदान भी दिया जाता है.
इन्हीं योजनाओं में शामिल हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना और पीएम किसान मानधन योजना. पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6-6 हजार रुपये की सहायता राशि बैंक ट्रांसफर की जाती है.
इसकी मदद से किसानों को खेती से जुड़े छोटे-मोटे खर्चे निपटाने में भी मदद मिलती है. इसी कड़ी में अगर किसान के पास पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पात्रता है तो आपको सालाना 36,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी मिल सकती है. इस तरह सरकार की तरफ से सालाना में 42,000 रुपये की आर्थिक मदद का फायदा उठा सकते हैं.
कुल 42,000 रुपये का अनुदान
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तो मिलती ही है, साथ ही सालाना 36,000 रुपये पेंशन लेने की पात्रता भी मिल जाती है. हम बात कर रहे हैं पीएम किसान मानधन योजना के बारे में, जिसे किसान पेंशन योजना भी कहते हैं.
इस योजना के तहत पीएम किसान के लाभार्थी किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद सालाना 36,000 रुपये की पेंशन दी जाती है.
इस योजना के तहत 3000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन की राशि को लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे किसानों को बुढ़ापे में आश्रित ना रहना पड़े.
इस तरह अभी से ही पीएम किसान मानधन योजना के तहत पंजीयन करवायेंगे तो भविष्य में किसानों को सालाना 42,000 का लाभ मिल सकता है.
इस 42,000 रुपये की सहायता राशि में 6,000 रुपये पीएम किसान योजना से और बाकी 36,000 रुपये पीएम किसान मानधन योजना दिये जायेंगे.
इस तरह मिलता है लाभ
पीएम किसान मानधान योजना के तहत 18 से 40 साल की उम्र के छोटे और सीमांत किसानों को जोड़ा जाता है. ये वही किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम खेती योग्य जमीन है, हालांकि ये पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसान भी हो सकते हैं.
इस योजना में 18 साल की उम्र में 55 रुपये महीने, 30 साल की उम्र में 110 रुपये और 40 साल की उम्र के किसानों को 200 रुपये महीने का अंशदान देना होता है. जब लाभार्थी किसान की उम्र 60 साल हो जाती है, इसके बाद ही किसानों को प्रतिमाह 3,000 रुपये यानी सालाना 36,000 रुपये वापस पेंशन के तौर पर दिये जाते हैं. इस तरह पीएम किसान योजना से सालाना 6,000 रुपये पाने वाले किसान को 60 साल बाद अतिरिक्त 36,000 रुपये और कुल मिलाकर 42,000 रुपये सालाना आर्थिक सहायता मिल जायेगी.
यहां करें आवेदन
पीएम किसान मानधन योजना के तहत आवेदन करने के लिये कुछ नियम और शर्तों पर खरा उतरना जरूरी है. अगर आप पहले से ही पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो आसानी से मानधन योजना में आवेदन कर सकते हैं. वहीं नये किसानों को इस योजना से जुड़ने के लिये रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.
इसके लिये किसान की उम्र 18 से 40 साल तक होनी चाहिये.
किसान के पास दो हेक्टेयर या उससे कम खेती योग्य जमीन होनी चाहिये.
इस योजना से जुड़ने के लिये आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो आदि का होना अनिवार्य है.
पीएम किसान मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट maandhan.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.
इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत किसान को सारे दस्तावेज की जानकारी देकर फॉर्म सब्मिट करना होगा.
मानधान योजना के तहत आवेदन का सत्यापन किया जायेगा, जिसके बाद किसान को पेंशन नंबर और पेंशन कार्ड मिल जाता है.
पीएम किसान मानधन योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिये टोल फ्री नंबर- 1800-267 6888 पर भी संपर्क कर सकते हैं.