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महासमुंद : दूसरे चरण के लिये 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से बंद होगा चुनाव प्रचार

महासमुंद : लोकसभा निर्वाचन-2024 के दूसरे चरण में महासमुंद 09 संसदीय क्षेत्र में शुक्रवार 26 अप्रैल को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होना है, यहां 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक ने कहा कि सभी राजनैतिक दल, उम्मीदवार और निर्वाचन एजेंट शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग करें। मतदान करने या कराने के लिए किसी को न उकसाए। वोट डालने के लिए कोई भी मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन को मतदान केन्द्र के 100 मीटर रेडियस तक ही ले जा सकेंगे। आम मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने, वापस ले जाने के लिए वाहन नहीं उपलब्ध कराए जाएंगे। मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र के 100 मीटर के रेडियस के अन्दर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता है, न ही वोट मांगे जा सकते हैं।

मतदाताओं को पहचान पर्चिया सादे कागज पर दी जाएंगी और उन पर कोई भी प्रतीक चिन्ह अथवा उम्मीदवार का नाम नहीं होगा। प्रत्येक मतदाता को वोट डालने के लिए अपनी पहचान के लिए आयोग द्वारा निर्धारित 16 विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प मतदेय स्थल पर लाना अनिवार्य है। जिन मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में होगा, केवल उन्हीं को अपना वोट डालने का हक होगा।

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व बाहरी व्यक्ति उन निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़ देंगे जहा चुनाव हो रहे हैं। सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति अपना वोट डालने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेंगे। केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्री किसी भी मतदान केन्द्र पर मतदाता होने के अतिरिक्त अन्य किसी हैसियत से प्रवेश नहीं कर सकेंगे।




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