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महासमुंद : छत्तीसगढ़ में कृषि दवाई व खाद विक्रय करने का ऑफर देकर की 18 लाख रूपये की धोखाधड़ी, 4 पर अपराध दर्ज.

महासमुंद में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक को पुरे छत्तीसगढ़ में कृषि दवाई व खाद बनाकर विक्रय करने की बात कहकर चार लोगों ने 18 लाख रूपये की धोखाधड़ी की. और उसे किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट नहीं दिया गया. 18 लाख के आर्थिक नुकसान होने के बाद प्रार्थी ने पुलिस के पास जाकर 4 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करवाया है.    

प्रार्थी प्रवीण खन्ना ने पुलिस को बताया कि महासमुंद में खन्ना ट्रांसपोर्ट के नाम से उनकी प्रतिष्ठान है, जहाँ सुजय सिखदार, तनुज सरकार, अमीत कुमार दास व टुकेश देवांगन आकर उससे संपर्क किया. और बताया कि वे लोग जे.टी. एग्रोटेक बोरियाकला सदानी दरबार रायपुर छ.ग. के संचालक है. जिनकी कंम्पनी कृषि दवाई व खाद बनाकर विक्रय करती है.

प्रार्थी प्रवीण खन्ना को बताया गया कि उन्हें छत्तीसगढ़ में अपने प्रोडक्ट व खाद को विक्रय करने के लिए सी.एन.एफ. देना है जो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में उनके प्रोडक्ट को विक्रय करेगा, और उन्होंने प्रार्थी प्रवीण से सी. एन. एफ. लेने के लिए 18 लाख रूपये खाता में डालने और 3 ब्लेंक चेक गरैंटी के रूप में लेने का नियम बताया.

प्रार्थी ने बताया कि चारों का आशय आरम्भ से उसके साथ धोखाधड़ी करने का था, जिसके चलते उन्होंने प्रार्थी को जे.टी. एग्रोटेक सल्युशन का सी.एन. एफ देने के नाम पर 3 ब्लेक चेक और 18 लाख रूपये आर.टी.जी.एस के माध्यम से अपने खाते में प्राप्त किया.

प्रार्थी ने बताया कि इसके बाद 16 दिसम्बर 2022 के उसके साथ इस आशय का एक अनुबंध पत्र निष्पादित किया. और उस दिन के बाद से उनसे अनेकों बार संम्पर्क कर जे.टी. एग्रोटेक सल्युशन कि दवाईयों को भेजवाने का निवेदन करने पर प्रार्थी को अब तक कोई प्रोडक्ट नहीं दिया और पूछने पर आज कल करके टालते रहा गया. और प्रार्थी का फोन उठाना भी बंद कर दिया गया.

प्रार्थी ने बताया कि मिलने जाने पर उससे कोई मिलते नहीं, सुजय, तनुज, अमीत, एवं टुकेश देवांगन चारो एक राय होकर उसके साथ 18 लाख रूपये का धोखाधड़ी किये. मामले की शिकायत पर पुलिस ने चारों आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 34-IPC, 420-IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है.




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