हैदराबाद से बिहार कंटेनर में जाते पकडे गये 24 व्यक्ति
कसडोलः-धारा 188 भादवि एंव महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत संजीव कुमार ट्रक ड्राईवर पर कार्यवाही किया गया। थाने से मिलि जानकारी के अनुसार 30 मार्च को लवन चैकी के आरक्षक के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण महामारी के रोकथाम के लिये पेट्रोलिंग के दरमियान डोगरा मोड के आगे रौनक ढाबा के पास कनटेनर वाहन क्रमांक HR/46/E/0996 में 24 व्यक्ति जो कि हैदराबाद से बिहार जाने हेतु जानकारी दिये जिस पर शासन के नियमानुसार अभी वर्तमान मे कोरोना वायरस पर एक राज्य से दुसरे राज्य में जाना प्रतिबंधित है जिस पर कसडोल पुलिस ने अपराध कायम किया।
भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर
पीजी पोर्टल में शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय, जाँच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आजादी के 79 साल बाद भी शिकायत के जाँच में स्वतंत्रता नही.
अन्य सम्बंधित खबरें