आप विधायकों की अयोग्यता मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को - CG Sandesh

आप विधायकों की अयोग्यता मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को

दिल्ली - आम आदमी पार्टी के विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह इस बारे में अपने फ़ैसले से जुड़े तथ्यों के बारे में हलफ़नामा दाख़िल करे। अदालत अयोग्य ठहराए गए विधायकों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामले में अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख़ मुक़र्रर की गई है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और चंद्रशेखर की खण्डपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह मामले के निपटारे तक उप चुनावों की घोषणा न करे। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने इस मामले को खण्डपीठ को भेज दिया था।

ग़ौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने उनकी सदस्यता रद्द किये जाने के फ़ैसले को अदालत में चुनौती दी है। राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर 20 जनवरी को आम आदमी पार्टी के बीस विधायकों को अयोग्य घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी।


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