शादी के फैसले पर कोई नहीं कर सकता हस्तक्षेप: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायत मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र और याचिकाकर्ता से कपल्स की सुरक्षा से जुड़े सुझाव मांगे हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि शादी के मामले में बालिगों के फैसले पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। साथ ही ऐसे मामलों में पुलिस को सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी।
भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर
अन्य सम्बंधित खबरें