पॉक्सो में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी, बच्चों से रेप पर मौत... - CG Sandesh

पॉक्सो में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी, बच्चों से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान

नई दिल्ली:- प्रधानमंत्री आवास पर शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सजा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब सरकार इसके लिए अध्यादेश लाएगी। प्रोटेक्शन आॅफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल आॅफेंस यानी पॉक्सो एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिलने से 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा देने की प्रक्रिया को गति मिली है। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा था कि वो कठुआ और हाल में हुई दूसरी बलात्कार की घटनाओं से बहुत दुखी हैं और उनका मंत्रालय बहुत जल्द ही पॉक्सो एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने पेश करेगा।

सरकार ने सुको में दी है संशोधन की जानकारी

बता दें कि सरकार ने एक जनहित याचिका के जवाब में एक रिपोर्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पाक्सो एक्ट में संशोधन की प्रकिया शुरू कर दी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि पाक्सो एक्ट में संशोधन कर 12 साल तक की बच्चियों से रेप पर दोषी व्यक्ति को मौत की सजा देने का प्रावधान किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

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