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कर्नाटक में भाजपा के तीन विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक

नईदिल्ली:- मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति ( एमसीएमसी ) ने कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के तीन वीडियो विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक लगा दी।

कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति ( केपीसीसी ) द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के बाद यह रोक लगाई गई है। समिति ने कल मीडिया को इन विज्ञापनों को दिखाने से रोका था। उसने कहा था कि ये विज्ञापन चुनाव आयोग के दिशा - निर्देशों का उल्लंघन करते हैं।

12 मई को  यहां विधानसभा चुनाव होने हैं। केपीसीसी की ओर से पार्षद वी एस उगरप्पा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर एमसीएमसी ने यह कार्रवाई की। केपीसीसी ने इन विज्ञापनों को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है।

आदेश में कहा गया , “ सूचना और जनसंपर्क विभाग के आयुक्त हर्षा पी एस ने अपने आदेश में 35-35 सेकेंड के ‘ जन विरोधी सरकार ’, ‘ विफल सरकार ’ और 50 सेकेंड के ‘ मूरु भाग्य ’ के प्रसारण पर रोक लगा दी। ”

इन तीनों दृश्यात्मक विज्ञापनों की इजाजत भाजपा के राज्य कार्यालयी सचिव गणेश याजी को 22 अप्रैल को दी गई थी।

उगरप्पा ने अपनी शिकायत में कहा कि ये विज्ञापन भारतीय दंड संहिता के साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हैं।




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