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महासमुंद : त्यौहारी सीजन में खाद्य पदार्थों के नमूने संकलन और जांच की कार्रवाई जारी

महासमुंद : आयुक्त खाद्य सुरक्षा के निर्देशानुसार एवं उमेश कुमार साहू, अभिहीत अधिकारी सह अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुन्द के मार्गदर्शन में ज्योति भानु, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं शंखनाद भोई, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा अपने प्रभार क्षेत्र के अन्तर्गत होली पर्व को दृष्टिगत् रखते हुए त्यौहारी सीजन में बहुतायत उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थो जैसे मिठाईयां, खाद्य तेल, आटा, बेसन, मैदा आदि खाद्य पदार्थों के विगत 01 माह के भीतर 23 विधिक खाद्य नमूना संकलित कर जांच किया गया तथा राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी, रायपुर भेजा गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं चलित खाद्य प्रयोगशाला की टीम के द्वारा 74 खाद्य पदार्थों के सर्वेलेंस नमूना संकलित कर मौके पर प्रारंभिक जांच किया गया है। जिसमें से 06 खाद्य पदार्थ अवमानक पाये गये है। जिन्हें मौके पर विनष्ट करवाया गया है। तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं चलित प्रयोगशाला की टीम द्वारा अखाद्य रंगों के उपयोग नहीं करने तथा तले हुए खाद्य पदार्थो को अखबारी पेपर से नहीं परोसने के सख्त निर्देश दिये गये है तथा खाद्य तेल में तीन बार से अधिक नहीं तलने की हिदायत दी गई है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट के रोकथाम हेतु त्यौहारी सीजन में बहुतायत उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थों के चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के द्वारा जांच किया जा रहा है। तथा विधिक एवं सर्वेलेंस नमूना संकलित कर जांच हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर को प्रेषित किया जा रहा है। विगत वर्ष होली के त्यौहारी सीजन में 06 मिठाइयों के विधिक नमूने संकलित किये गये थे। जिसमें 05 मानक एवं 01 अवमानक पाया गया है। अवमानक मिठाई के निर्माण/विक्रय करने वाले फर्म को अति. जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, जिला-महासमुंद के द्वारा 10000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है तथा उक्त फर्म को सचेत किया गया है।




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