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महासमुंद : नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाने संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण

महासमुंद : लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर एवं कलेक्टर प्रभात मलिक के कार्यालय कक्ष क्रमांक 06 में अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किया जाएगा। इस संबंध में सहायक रिटर्निंग अधिकारियों तथा संबंधित अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों का प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक ने कहा कि नाम निर्देशन पत्र तथा प्रारूप 26 में शपथ पत्र प्राप्त करते समय उसके प्रत्येक कॉलम की भली भांति जांच करनी चाहिए। इसी तरह अभ्यर्थियों को दी जाने वाली जांच सूची भी सावधानी पूर्वक तैयार करना चाहिए। प्रशिक्षण में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी निर्भय साहू, अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू, एसडीएम महासमुंद उमेश साहू, डिप्टी कलेक्टर हरिशंकर पैकरा एवं आशीष कर्मा उपस्थित थे।

जिला मास्टर ट्रेनर तोषण गिरि गोस्वामी ने प्रशिक्षण देते हुए बताया कि अभ्यर्थी द्वारा नामांकन शुल्क 25 हजार रुपए जमा किया जाएगा। अनुसूचित एवं जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को इस पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। परंतु इसके लिए उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक अभ्यर्थी के द्वारा अधिकतम 4 सेट में नाम निर्देशन पत्र जमा किया जा सकता है। 

राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एवं छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थियों के लिए प्रस्तावकों की संख्या एक होगी। इसी प्रकार अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त दलों तथा निर्दलीय अभ्यर्थियों के लिए प्रस्तावकों की संख्या 10 होनी चाहिए। ये प्रस्तावक महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के मतदाता होने चाहिए। नामांकन दाखिल करते समय रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में अभ्यर्थी सहित कुल 5 व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के शपथ पत्र के सभी कॉलम भरे होने चाहिए। उनके द्वारा स्टाम्प साइज के फोटो जमा किए जाएंगे जो तीन माह से अधिक पुराना न हो। फोटो की पृष्ठभूमि सफेद होनी चाहिए, परंतु फोटो रंगीन व श्वेत श्याम हो सकता है। टोपी लगाकर या काला चश्मा लगाया हुआ फोटो स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र जमा करने के बाद तथा संवीक्षा की नियत तिथि के एक दिन पहले तक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में शपथ या प्रतिज्ञान लेना होगा तथा उस पर हस्ताक्षर करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि मतपत्र में अभ्यर्थियों के नाम तीन अलग-अलग श्रेणियों में होंगे जो हिन्दी भाषा के आधार पर देवनागरी लिपि के वर्णक्रम के आधार पर निर्धारित किए जायेंगे।




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