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किसान मानधन योजना 2025: हर साल पाएं ₹36,000 पेंशन, जानिए कैसे करें आवेदन

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसान 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद हर महीने ₹3,000 पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, यानी सालाना ₹36,000 की आर्थिक मदद।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

यह एक स्वैच्छिक और योगदान आधारित पेंशन योजना है।
योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान शामिल हो सकते हैं।
अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि रखने वाले किसान पात्र हैं।
किसान को हर महीने ₹55 से ₹200 तक का योगदान करना होता है, जो उसकी उम्र पर निर्भर करता है।
केंद्र सरकार किसान के योगदान के बराबर राशि स्वयं भी देती है।
60 वर्ष की आयु के बाद उन्हें ₹3,000 प्रति माह पेंशन मिलती है।

योजना का लाभ:

यह पेंशन LIC द्वारा प्रबंधित की जाती है, जिससे यह योजना सुरक्षित और भरोसेमंद बनती है।
किसान की मृत्यु पर उसका जीवनसाथी योजना को जारी रख सकता है या जमा राशि और ब्याज प्राप्त कर सकता है।
60 वर्ष के बाद किसान की मृत्यु होने पर उसका जीवनसाथी ₹1,500 मासिक पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर सकता है।


आवेदन प्रक्रिया:

1. किसान को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा।
2. आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि रिकॉर्ड और आयु प्रमाण साथ ले जाना होगा।
3. आवेदन फॉर्म भरने के बाद पहली किस्त जमा कर ऑटो-डेबिट की अनुमति देनी होगी।
4. रजिस्ट्रेशन के बाद किसान को एक पेंशन खाता संख्या (KPAN) मिलती है।

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना वृद्धावस्था में किसानों के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा बन सकती है। अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और बुढ़ापे के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करें।


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