
खल्लारी : महिला स्व0 सहायता समूह का सामान चोरी
खल्लारी थाना अंतर्गत ग्राम एम के बाहरा में महिला स्व0 सहायता समूह का सामान चोरी होने पर मामला दर्ज कराया गया है.
ग्राम एम के बाहरा निवासी युगेश्वरी साहू ने बताया कि वह जय मां लक्ष्मी महिला स्व0 सहायता समूह एम के बाहरा में अध्यक्ष है, जिसके समूह में 11 सदस्य है.
युगेश्वरी ने बताया कि वर्ष 2023 में पुराना फड़ी एम के बाहरा में शासन द्वारा संचालित रिपा के अंतर्गत जय मां लक्ष्मी महिला स्व0 सहायता समूह में मिच्चर फैक्टरी और युवा मितान क्लब में ईंट बनाने का मशीन, सखी सहेली समूह में LED ब्लब बनाने का मशीन स्थापित किये है.
जिसे 08 जून 2025 के रात्रि 09.00 बजे मां लक्ष्मी महिला स्व0 सहायता समूह के संचालक सुरेश साहू, अनुज साहू गुलाब जामून बनाने के लिए मंथन पाउडर भिगाने मिक्चर फैक्ट्री रिपा गये थे और ताला लगाकर वापस घर आ गये.
इसके बाद 09 जून 2025 को 08.00 बजे सुबह युगेश्वरी, टुमेश्वरी साहू, सुरेश साहू काम करने गये तो देखे रिपा मिक्चर फैक्ट्री के दरवाजा में लगा ताला आरी ब्लेड से कटा लटका हुआ था, शटर खोलकर अंदर जाकर देखें तो मिक्चर फैक्टरी में समान बनाने का 09 मशीन के मोटर (1. Nimki Cutting machine with 2HP कीमती 10000 रू0, 2. Nimid Roller 2HP moter कीमती 10000 रूपये, 3. Dough Kneader 15KG Regular Moter कीमती 7000 रूपये, 4. Sew Gathiya Machine 7 Farsana Machine Moter 0.5HP कीमती 7000 रूपये, 5. Oil Dryer Machine 10Kg Regular Moter 1HP कीमती 7000 रूपये, 6. Farsan Mixing Machine Moter 0.75HP कीमतही 5000 रूपये, 7. Diesel Bhathi Big Heavy Duty size 62X17X28 कीमती 7000 रूपये, 8. Kurkure Meaking Machine कीमती 5000 रूपये, 9. Pouch Packing Machine HSN(8422) कीमती 7000 रूपये जुमला कीमती 65000 रूपये) व तेल टीपा 09 नग भरा हुआ कमल ब्रांड, मंथन पाउडर 10kg, 3 बोरी शक्कर, 5 बोरी बेशन, 5 बोरी चना दाल कुल सामान कीमती 20000 रूपये एवं युवा मितान क्लब द्वारा संचालित बाहर खुला स्थान में रखे ईंट बनाने का मशीन में लगे 01 नग मोटर(Pan Mixere(500kg) 75HP IER Industril moter कीमती 10000 रूपये। मशीन और सामान कुल जुमला कीमती 95000 रूपये को कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया था.
इस घटना की सुचना गांव के सरपंच पति गुनेधी पटेल, उप संरपंच भेखू साहू, युवा मितान क्लब के अध्यक्ष उगेश्वेर पटेल, सदस्य यादराम ध्रुव, सखी सहेली समूह के अध्यक्ष राजेश्वरी चंद्राकर को दिया गया, जिसके बाद मामले की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 305(a)-BNS, 331(4)-BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.