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सरायपाली : शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर कार्यवाही

सरायपाली पुलिस ने 15 जून 2025 को आबकारी एक्ट के तहत दो मामलों में कार्रवाई करते हुए शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर कार्यवाही किया है ।

ग्राम गंधरेलडीपा नूनपानी में अवैध रूप से शराब पिलाने की गतिविधि में लिप्त दो युवक को रंगेहाथों पकड़ा है। आरोपीयों की पहचान दीपक रात्रे पिता रामलाल रात्रे (उम्र 23 वर्ष), निवासी गंधरेलडीपा नूनपानी, थाना सरायपाली तथा कन्हैया रात्रे पिता रामलाल रात्रे (उम्र 28 वर्ष) गंधरेलडीपा नूनपानी के रूप में की गई है ।

उक्त दोनों आरोपीयों ने  पूछताछ में अवैध शराब पिलाने की बात स्वीकार की। जिसपर पुलिस ने दीपक रात्रे के पास से  02 खाली शराब की बोतलें (180 ML) और 02 खाली डिस्पोजल गिलास बरामद किए गए, जिनसे शराब की गंध आ रही थी।

तथा कन्हैया रात्रे के कब्जे से 02 देशी प्लेन शराब की खाली शीशियां (180 एमएल) और 02 डिस्पोजल गिलास, जिनमें शराब की गंध आ रही थी, बरामद किए गए। दोनों आरोपी के पास शराब बेचने या पिलाने का कोई वैध दस्तावेज नहीं पाया गया।

पुलिस ने आरोपी दीपक रात्रे तथा कन्हैया रात्रे के विरुद्ध धारा 36(C) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।


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