
Income Tax Form 16: क्या है, कब मिलेगा और इसके बिना ITR कैसे फाइल करें? जानिए पूरी जानकारी
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए जरूरी दस्तावेजों में से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है फॉर्म 16। यह एक प्रमाणपत्र होता है जिसे आपका नियोक्ता (कंपनी या संस्थान) आपके वेतन और काटे गए टैक्स (TDS) की जानकारी के साथ जारी करता है। अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपकी सैलरी से टैक्स काटा गया है, तो फॉर्म 16 आपके लिए बेहद उपयोगी है।
फॉर्म 16 क्या होता है?
फॉर्म 16 एक प्रकार का टीडीएस सर्टिफिकेट है जो यह बताता है कि आपकी सैलरी से कितना टैक्स काटा गया और वह सरकार को कब और कितना जमा किया गया। इसमें आपकी ग्रॉस इनकम, टैक्सेबल इनकम, कटे हुए TDS की पूरी डिटेल होती है।
फॉर्म 16 कब तक मिल जाना चाहिए?
हर साल कंपनियों को 15 जून तक अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 देना जरूरी होता है। इससे पहले कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह रिपोर्ट करती है कि किसका कितना टैक्स कटा है। इसके बाद ही फॉर्म 16 जनरेट होता है और कर्मचारियों को भेजा जाता है।
क्या फॉर्म 16 के बिना ITR फाइल कर सकते हैं?
हां, यदि आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, तो भी आप ITR फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी सैलरी स्लिप, Form 26AS, AIS (Annual Information Statement) और बैंक स्टेटमेंट की मदद ले सकते हैं। जरूरी है कि आप सभी जानकारियां सही और पूरी भरें।
क्या हम फॉर्म 16 खुद डाउनलोड कर सकते हैं?
नहीं, आप फॉर्म 16 अपने पैन कार्ड से खुद डाउनलोड नहीं कर सकते। यह सिर्फ आपकी कंपनी द्वारा ही जारी किया जाता है। इसलिए फॉर्म 16 पाने के लिए आपको अपने HR या अकाउंट्स विभाग से संपर्क करना होगा।
फॉर्म 16 का पासवर्ड क्या होता है?
अधिकतर मामलों में फॉर्म 16 PDF फाइल पासवर्ड से सुरक्षित होती है। पासवर्ड सामान्यतः आपका PAN नंबर, जन्म तिथि (जैसे 01011990) या दोनों का कॉम्बिनेशन होता है।