
CG: घरेलू गैस सिलेंडरों के उपयोग पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्यवाही
कलेक्टर तुलिका प्रजाप्रति के निर्देशन में जिले में खाद्य विभाग द्वारा दिनांक 18.06.2025 को अचानक दबिस देते हुये विकासखंड मोहला एवं अंबागढ चौकी में महत्वपूर्ण कार्यवाही करते हुए घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग व भंडारण करने वाली दुकानों पर छापा मारा गया।
यह छापेमारी विकासखंड मोहला के सोनी होटल, आसमा भोजनालय एवं दादू होटल तथा विकासख्ंाड अंबागढ चौकी स्थित अपना बिरयानी एंड कबाब सेन्टर, सिन्हा बिरयानी सेंटर, सिन्हा भोजनालय एवं दोसा इटली सेंटर तथा यादव होटल पर की गई, जहाँ व्यावसायिक कार्य के लिये घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा था। मौके से कुल 06 सिलेंडर जब्त किए गए हैं।
यह कार्यवाही जिले के बाजार क्षेत्रों में की गई, जिसमें कई दुकानों, ठेले में घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध उपयोग करते हुए पकड़ा गया। जांच के दौरान टीम को कई स्थानों पर घरेलू उपयोग हेतु निर्धारित एलपीजी सिलेंडरों का व्यवसायिक रूप से उपयोग करते हुए पाया गया। यह कार्य न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत खतरनाक है।
जांच दल में खाद्य अधिकारी आशीष रामटेके, सहायक खाद्य अधिकारी धरमू राम किरंगे, खाद्य निरीक्षक विश्वनाथ बंजारे, हेमंत नायक व सहायक प्रोग्रामर राहुल चन्द्राकर सम्मिलित थे।
संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के तहत कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रखा जायेगा।