
महासमुंद : बने खाबो - बने रहिबो अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विशेष निरीक्षण
रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुक्त, खाद्य सुरक्षा के निर्देश एवं कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में 04 अगस्त से 06 अगस्त 2025 तक जिलेभर में “बने खाबो दृ बने रहिबो“ विशेष जांच एवं निरीक्षण अभियान चलाया गया।
यह अभियान अभिहीत अधिकारी सह एसडीएम महासमुंद हरि शंकर पैकरा के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी शंखनाद भोई एवं चलित खाद्य प्रयोगशाला की टीम द्वारा संचालित किया गया।
इस दौरान जिले के कुल 16 होटल, रेस्टोरेंट, ठेला एवं मिठाई दुकानों का निरीक्षण कर 90 खाद्य पदार्थों का प्रारंभिक परीक्षण किया गया, जिसमें से 07 अवमानक, 02 असुरक्षित तथा 81 मानक खाद्य पदार्थ पाए गए।असुरक्षित खाद्य पदार्थों को तत्काल नष्ट कर संबंधित विक्रेताओं को चेतावनी जारी की गई। मिठाइयों के लिए विशेष जांच 05 एवं 06 अगस्त को खोवा, कलाकंद, पेड़ा, मिनी पेड़ा, मोतीचूर लड्डू, सोनपापड़ी आदि 09 मिठाइयों के नमूने संकलित कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी रायपुर भेजे गए। इसी तरह 31 जुलाई को भी घी, बंदी लड्डू एवं खोवा के 05 नमूने जांच हेतु संकलित किए गए थे।
परिणामों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। 1 एवं 2 अगस्त को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी के माध्यम से 14 होटल एवं रेस्टोरेंट का स्वच्छता ऑडिट किया गया, जिसके आधार पर रेटिंग प्रदान की जाएगी। साथ ही 21 जुलाई को भी अभियान के अंतर्गत पनीर, पका चावल एवं खोवा के 04 नमूने संकलित किए गए। वहीं, 05 पनीर के नमूने कलेक्टर के निर्देश पर भेजे गए, जिनमें से 01 मानक तथा 01 अवमानक पाया गया।
अभियान के तहत समस्त फूड हैंडलर्स को यह निर्देशित किया गया कि अखबारी कागज का सीधे खाद्य पदार्थों से संपर्क नहीं होना चाहिए। होटल, रेस्टोरेंट, मिष्ठान विक्रेताओं के सभी कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, वार्षिक मेडिकल जांच एवं फॉस्टैक ट्रेनिंग अनिवार्य किए जाए।उपयोग किए जा रहे पानी का परीक्षण कर रिपोर्ट सुरक्षित रखी जाए। खाद्य रंगों में केवल अनुमत रंग ही उपयोग किए जाएं। प्रशिक्षण और पूर्व अभियान विगत माह 06 मई को 441 फूड हैंडलर्स को एफएसएसएआई द्वारा अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर के माध्यम से स्वच्छता विषय पर प्रशिक्षण देकर प्रमाण-पत्र वितरित किए गए थे।
वर्ष 2024 में रक्षाबंधन पर्व के दौरान लिए गए 15 नमूनों में से 02 अवमानक, 13 मानक पाए गए थे। चलित प्रयोगशाला द्वारा 71 खाद्य पदार्थों की मौके पर जांच की गई थी, और दोषी विक्रेताओं को एडीएम कोर्ट महासमुंद द्वारा 11 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया था। वहीं मई 2025 में 2 लाख 51 हजार रुपए का दंड लगाया गया।
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