बागबाहरा : जमीन विवाद पर दो पक्षों में मारपीट, काउंटर केस दर्ज
बागबाहरा थाने में दो पक्षों ने जमीन विवाद पर मारपीट के आरोप में एक दुसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करायी है. पुलिस ने काउंटर केस दर्ज कर लिया है.
वार्ड नंबर 09 ईदगाह भांठा पिथौरा चौक, बागबाहरा निवासी कुंदन प्रसाद गुप्ता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया है कि उसका पिथौरा चौक में किराना दुकान है. उसके पिताजी करीब 30 साल से ग्राम नवागांव कला में 0.170 हेक्टेयर को कब्जा कर दुकान का निर्माण किये थे. इस जमीन का मामला अपर आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर मे निर्मला कुमारी देवी बेवा ठाकुर भानुप्रताप सिंह निवासी कोमाखान के साथ मामला विचाराधीन है.
कुंदन ने अलगे शिकायत में बताया है कि उनकी दुकान खाली पड़ी थी, जिसमें राजा गुप्ता जो नकुल गुप्ता का बेटी दामाद है आज से करीबन 02 माह पूर्व कब्जा कर लिया था. इस कब्जे को लेकर उनका विवाद राजा गुप्ता एवं उसके परिवार के लोगों के साथ चल रहा था.
4 सितम्बर को सुबह करीब 9 बजे से 09:30 बजे के मध्य कुंदन अपनी ट्रक को देखने गया था. तभी कुंदन की पत्नि जुही गुप्ता कॉल करके बतायी कि सुबोध गुप्ता ,नकुल गुप्ता एवं राजा गुप्ता तीनों पापा सहदेव प्रसाद गुप्ता एवं मुझे मारपीट कर रहे है. कुंदन घर आया तो देखा कि सुबोध गुप्ता, नकुल गुप्ता और राजा गुप्ता घर के छत पर खडे होकर अश्लिल गालियाँ देकर हाथ मुक्का से मारपीट कर रहे थे. कुंदन अपने पिताजी और पत्नि को मारता देख छुडाने गया तो कुंदन को वे लोग पत्थर फेंक कर मारे, जिससे उसके बांये हाथ की कलाई एवं कंधे में चोंट आयी है. इन लोगो के द्वारा मारपीट करता देखकर रामबली गुप्ता ,कमल यादव ,देव ध्रुव ,शाहिल खान आकर झगडा को छुडवाये. कुंदन के पिता और पत्नी को भी चोट लगी है.
वहीं, वार्ड नंबर 08, बागबाहरा निवासी नकुल प्रसाद गुप्ता ने पुलिस को बताया है कि वह आईसीआईसीआई बैंक बागबाहरा के पास उसका कबाडी का दुकान है. नकुल एक जमीन जो पिथौरा चौक के पास है, जिसे नकुल ने समेलाल पिता हीरामन निषाद वार्ड क्रमांक 06 गुरूनानक वार्ड बागबाहरा से 28 मई 1983 को 1500 रूपये देकर 15 फिट चौडाई, 15 फिट लंबाई करीबन 10 डिसमिल जमीन को खरीदा था. इस जमीन का मामला कमिश्नर रायपुर के न्यायालय में विचाराधीन है. यह केश निर्मला कुमारी देवी बेवा ठाकुर भानुप्रताप सिंह उम्र 83 साल निवासी कोमाखान के साथ चल रहा है. इस जमीन के कुल 600 वर्गफीट पर दुकान एवं घर का निर्माण किया गया है.
नकुल का दामाद शिवशंकर प्रसाद ऊर्फ राजा को नकुल अपनी दुकान में से तीन दुकान किराना दुकान का संचालन करने के लिए आज से करीब 02 साल पूर्व दिया था. इस दुकान का विवाद सहदेव गुप्ता से करीबन 02 सालो से चला आ रहा है. 04 सितम्बर 2025 को 9 बजे से 09:30 के मध्य नकुल अपने कबाडी दुकान में था. तब शिवशंकर प्रसाद ऊर्फ राजा ने कॉल कर बताया कि दुकान के उपर सहदेव, कुंदन, तथा पंकज टीन से छत को घेर रहे है, तब नकुल अपने लडके सुबोध कुमार गुप्ता को फोन लगाया. तब नकुल का बेटा दुकान के पास चला गया. कुछ देर बाद राजा पुन: फोन कर बाताया कि सुबोध को ये लोग हाथ मुक्का एवं डंडा से मारपीट कर रहे हैं. तब नकुल भी अपने दुकान के पास गया. देखा तो सुबोध को वे लोग हाथ मुक्का एवं डंडे से मारपीट कर रहे थे. नकुल अपने लडके को छुडवाने गया तो उसे भी लोहे के रॉड से मारपीट करने लगे. शिवशंकर गुप्ता एवं सुषमा गुप्ता छुडवाने आये तो इन्हे भी मारपीट किये. मारता देखकर वहां खडे जनक ध्रुव, अर्जून सिंह, गुड्डू पांडे एवं अन्य लोग देखे एवं बीच बचाव किये. मारपीट करने से उन्हें चोटे आई.
नकुल का आरोप है कि कुंदन गुप्ता, पंकज गुप्ता, सहदेव गुप्ता के द्वारा दुकान में ताला लगा दिया गया, जिससे उसकी दुकान और घर बंद पड़ी है. दोनों ही मामलों की शिकायत पर पुलिस ने काउंटर केस दर्ज कर लिया है.
मामले में आरोपी सुबोध गुप्ता , राजा गुप्ता , नकुल गुप्ता के खिलाफ धारा 115(2)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS के तहत तथा आरोपी कुंदन गुप्ता , पंकज गुप्ता , सहदेव गुप्ता के खिलाफ धारा 115(2)-BNS, 126(2)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS के तहत अपराध कायम किया गया है.